बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की समान प्रवेश परीक्षा रद्द की

बम्बई हाई कोर्ट ने आज 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए महाराष्ट्र सरकार की समान प्रवेश परीक्षा-सीईटी को रद्द कर दी है। कनिष्ठ महाविद्यालयों में कक्षा 10 के छात्रों के नामांकन से पहले सीईटी पूरे राज्य में छात्रों की उपस्थिति के साथ 21 अगस्त को होने वाली थी।

न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका और आर.आई. चागला की खंडपीठ ने 28 मई को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। खंडपीठ ने कहा है कि राज्य सरकार के पास इस तरह की अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं है। साथ ही, महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह आंतरिक मूल्यांकन और 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर 11वीं कक्षा में छात्रों का नामांकन शुरू करे। इसके अलावा अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि 6 सप्ताह की अवधि के अंदर नामांकन प्रक्रिया को पूरा किया जाए।

यह आदेश एक छात्रा अनन्या पाटकी द्वारा दायर याचिका पर जारी किया गया है।

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